वक्फ बोर्ड की स्थापना ,कार्यप्रणाली और इतिहास | Waqf Board
दोस्तों वक्फ बोर्ड के बारे में आप ने सुना ही होगा, आज हर कोई जानना जा रहा है वक्फ बोर्ड के बारे में | इस सकन्ध मे मैं आपके उन्हीं सवालों का जवाव देने की कोशिश करूंगी जो वक्फ बोर्ड के बारे में आपके दिमाग में चल रहे होंगे |
वक्फ बोर्ड की स्थापना
वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ, बाद में 1995 और 2013 में संसाधनो के द्वारा इस बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे दी गईं |
वक्फ क्या है और इसके प्रकार
वक्फ का अर्थ है खुदा के नाम पर लोगों के उपकार के लिए दान वस्तु |
वक्फ के निम्न चार प्रकार हैं :-
(क) नकद वक्फ
(ख) कॉर्पोरेट वक्फ
(ग) संपत्ति वक्फ
(घ) पारिवारिक वक्फ
(च) धर्मार्थ वक्फ
वक्फ की कार्यप्रणाली
भारत में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है जिसे केंद्रीय वक्फ परिषद कहेंगे और 32 स्टेट बोर्ड हैं | सैंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है | जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर किसी भी तरह की संपत्ति या पैसा दान करता है तो उस संपत्ति या पैसे की देखरेख वक्फ बोर्ड करता है |
वक्फ बोर्ड का काम
वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति के जांच कर सकता है और उस पर अपना दावा कर सकता है | अगर किसी व्यक्ति का उस जमीन पर कब्जा है तो यह उस की जिम्मेवारी है कि अपना हक सावित करे | बोर्ड के फैसले को वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के तहत किसी भी कोर्ट में चुनौति देना मुश्किल है |
क्या वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है ?
जो संपत्तियाँ निजी संपत्तियाँ या परिसंपत्तियाँ जिनका वक्फ संपत्ति के रूप में नामांकन नहीं है और जिनका वक्फ से कोई ऐतिहासिक या कानूनी संबंध नहीं है उन पर वक्फ दावा नहीं कर सकता |
वक्फ बोर्ड की संपत्ति
अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,646 अचल संपत्तियाँ थीं | यह संपत्तियाँ करीब 9 एकड़ की हैं | भारत में सेना व रेलवे के बाद वक्फ के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है | वक्फ के पास करीब 1.2 लाख करोड़ रूपये मूल्य का भूमी बैंक है |
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